दो शराब दुकानों पर 4.54 लाख का जुर्माना:एमआरपी से अधिक-कम कीमत पर शराब बेची, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई




बालाघाट में एमआरपी से अधिक और कम कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने दो दुकानों पर 4 लाख 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई लांजी क्षेत्र में की गई, जहां अनियमितताएं पाई गईं। जिले में अब तक कुल छह दुकानों पर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। आबकारी अधिकारी अजीत एक्का ने बताया कि लांजी वृत्त के उपनिरीक्षक ने 7 मई को आकस्मिक टेस्ट परचेज और निरीक्षण किया था। इस दौरान लांजी और हिर्री स्थित दो अलग-अलग मदिरा दुकानों में एमआरपी से अधिक और कम दाम पर शराब बेचने की अनियमितता सामने आई। निरीक्षण में पाया गया कि कम्पोजिट मदिरा दुकान लांजी-बी में रॉयल स्टेग व्हिस्की (180 एमएल) 260 रुपये की एमआरपी के बजाय 300 रुपये में बेची जा रही थी। ग्राहकों से प्रति पाव 40 रुपये अधिक वसूले जा रहे थे। यह मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) 20 फरवरी 2026 की कंडिका 21.1 और सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों 7, 18, 20 एवं 22 का उल्लंघन था। इस मामले में आबकारी विभाग ने विनो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख 25 हजार 736 रुपये की शास्ति (जुर्माना) और 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। इसे कंपनी का पहला अपराध मानते हुए प्रकरण का शमन किया गया। इसी तरह, कम्पोजिट मदिरा दुकान हिर्री में देशी मसाला मदिरा (180 एमएल) 93 रुपये की एमआरपी के बजाय 90 रुपये में बेची जा रही थी। यह भी अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन पाया गया। इस उल्लंघन के लिए विभाग ने स्मोकिन लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख 28 हजार 385 रुपये की शास्ति और 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाकर प्रकरण का निराकरण किया।



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