फर्रुखाबाद में छेड़छाड़, एससी/एसटी एक्ट का मामला:तीन आरोपी दोषी करार, सजा के बिंदु पर सुनवाई 26 मई को होगी




फर्रुखाबाद में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने वर्ष 2017 के छेड़छाड़ और एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने के बाद उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 26 मई को निर्धारित की गई है। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। यह मामला कोतवाली कायमगंज के एक गांव के निवासी की शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता ने बताया था कि 5 अप्रैल 2017 को उनकी 17 वर्षीय बेटी समोसे लेने साइकिल से गई थी। गांव के फैसल ने उसका पीछा किया और उसकी साइकिल छिपा दी। जब किशोरी ने विरोध किया, तो फैसल ने अपने साथियों माजिद उर्फ सामिर और लला उर्फ लंगड़ा उर्फ अब्दुल रहमान को बुला लिया। तीनों आरोपी किशोरी को एक बाग की ओर खींच ले गए और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। शोर मचाने पर एक व्यक्ति को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाह पेश किए।



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