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मिर्जापुर में दुष्कर्म के एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला मड़िहान थाना क्षेत्र से संबंधित है और जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” एवं “मिशन शक्ति अभियान 5.0 फेज द्वितीय” के तहत यह सफलता मिली है। यह मामला 3 नवंबर 2021 को सामने आया था, जब एक व्यक्ति ने मड़िहान थाने में तहरीर दी थी। उसने आरोप लगाया था कि उसकी भतीजी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान आरोपी अरविंद कुमार, पुत्र बचनू राम, निवासी ग्राम मटिहानी, थाना मड़िहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन अधिकारी सनातन कुमार, विवेचक, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी संजय चौहान और पैरोकार आरक्षी मनोज कुमार ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की और साक्ष्य प्रस्तुत किए। सुनवाई पूरी होने के बाद, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर ने आरोपी को दोषी ठहराया। उन्होंने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे चार माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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दुष्कर्म आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास:मिर्जापुर कोर्ट ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया















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