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सागर में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त है। सोमवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) की टीम ने 48 यात्री बसों की सघन चेकिंग की। इस दौरान 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण 2 बसों का पंजीयन निरस्त कर उन्हें स्क्रैप करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं, विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर 6 बसों पर मोटरयान अधिनियम के तहत 10,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन खामियों पर हुई चालानी कार्रवाई
शाम 6 बजे तक चली इस चेकिंग में 6 बसों में किराया सूची चस्पा नहीं होने, अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) की वैधता समाप्त होने, इमरजेंसी गेट आसानी से न खुलने और स्टाफ के यूनिफॉर्म में न होने जैसी कमियां पाई गईं। RTO ने बस मालिकों को बकाया टैक्स तुरंत जमा करने की हिदायत दी है। साथ ही संचालन के दौरान बीमा, फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, हेवी ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स और प्रदूषण प्रमाणपत्र जैसे सभी दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए हैं। बस संचालकों को करना होगा इन नियमों का पालन फायर सेफ्टी: बसों में ‘फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम’ (FDSS) लगा होना चाहिए। अग्नि सुरक्षा के लिए 10-10 किलो के 2 अग्निशमन यंत्र ग्रीन एरिया में रखे होने चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट: बस में प्रवेश और निकास के लिए 2 अलग-अलग दरवाजे होने चाहिए। इसके अलावा 4 इमरजेंसी एग्जिट (एक ड्राइवर साइड पीछे, एक गाड़ी के सबसे पीछे बीचोंबीच और दो छत पर आगे-पीछे) होना अनिवार्य है। अन्य नियम: बसों में ड्राइवर पार्टीशन डोर नहीं होना चाहिए। किसी भी स्लीपर बर्थ पर स्लाइडर नहीं होंगे, उनकी जगह आसानी से खुलने वाले पर्दे लगाए जा सकते हैं।
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सागर में 15 साल पुरानी 2 बसें होंगी स्क्रैप:48 बसों की जांच में 6 में मिलीं खामियां, 10,500 का जुर्माना वसूला












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