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अयोध्या जिले सोहावल तहसील में लंबे समय से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने हड़ताल के कारण न्यायिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बार एसोसिएशन सोहावल के अध्यक्ष और मंत्री को तलब किया है। दोनों पदाधिकारियों को आज न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार यह तलबी आदेश संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत विचाराधीन वाद “तारा देवी बनाम तहसीलदार सोहावल” में जारी किया गया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान तहसील स्तर पर कार्य बाधित होने और आम जनता को हो रही परेशानी को गंभीरता से लिया। उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से हड़ताल के कारणों और अब तक की स्थिति पर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने को कहा है। तहसीलदार सोहावल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी तलबीनामा की प्रति तहसील प्रशासन को भी प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार बार एसोसिएशन अध्यक्ष और मंत्री को आवश्यक दस्तावेजों तथा स्पष्टीकरण के साथ न्यायालय में उपस्थित होना है। गौरतलब है कि सोहावल तहसील में अधिवक्ताओं की हड़ताल कई महीनों से जारी है। इसके चलते राजस्व न्यायालयों में सुनवाई प्रभावित हो रही है तथा आम वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसील परिसर में दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र, भूमि विवाद और अन्य प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय की इस कार्रवाई को हड़ताल समाप्त कराने और न्यायिक व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें न्यायालय में होने वाली सुनवाई और बार पदाधिकारियों के जवाब पर टिकी हैं।
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सोहावल तहसील में अधिवक्ताओं की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त:बार अध्यक्ष और मंत्री को आख्या रिपोर्ट के साथ किया तलब
















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