पांच साल की बच्ची से रेप के दोषी को सजा:अशोकनगर कोर्ट ने आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माना भी लगाया




अशोकनगर जिले में पांच वर्षीय बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में चंदेरी स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंगलवार को दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। यह घटना पिपरई थाना क्षेत्र में 23 अप्रैल को सामने आई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य श्रेणी में रखा गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी भुवनेश शर्मा ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सभी गवाहों के बयान समय पर न्यायालय में दर्ज कराए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंदेरी ने आरोपी तुलसी उर्फ तुलसीराम आदिवासी को दोषी ठहराया। आरोपी ग्राम भटोली, थाना पिपरई, जिला अशोकनगर का निवासी है। कोर्ट ने उसे शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में पिपरई पुलिस ने वैज्ञानिक और तथ्यपरक जांच कर महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के कारण ही आरोपी को यह कठोर सजा मिल पाई। इस मामले की जांच में थाना प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश मिश्रा, तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक भुवनेश शर्मा, उपनिरीक्षक सोनम यादव, सहायक उपनिरीक्षक नीरज कुशवाह, दिनेश कुशवाह, आरक्षक विकास पाण्डेय और सूर्यप्रकाश मीना की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने पुलिस टीम और अभियोजन पक्ष की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ अशोकनगर पुलिस की कार्रवाई आगे भी सख्त और संवेदनशील बनी रहेगी, और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।



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