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इंदौर जिला कोर्ट ने महिला से छेड़छाड़, पीछा करने और अश्लील टिप्पणी करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है। कोर्ट ने आरोपी केशव उर्फ केशु पिता दिलीप राठौर निवासी इंदौर पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 10 जुलाई 2022 की रात करीब 10 बजे की है। फरियादी अपनी बहन के साथ किराना दुकान से मैगी लेने गई थी। वापस लौटते समय आरोपी उनके पीछे-पीछे आने लगा और अश्लील टिप्पणियां करने लगा। आरोपी ने महिला से कहा, मुझसे कोई बात करने वाला मिल जाए तो मजा आ जाए और चांद में भी दाग होता है, लेकिन यह चांद इतना खूबसूरत क्यों है, जैसी बातें कहीं। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। शोर मचाने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना को महिला की बहन और आसपास मौजूद लोगों ने भी देखा। मामले में मल्हारगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, पीछा करने, अश्लील हरकत और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, गवाहों के बयान लिए गए और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्वाति पाराशर ने पैरवी की। प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर अभियोजन राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे चिन्हित केसों की सूची में रखा गया था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मिनी गुप्ता की कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए 11 मई को आरोपी को भादंवि की धारा 354 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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चांद इतना खूबसूरत क्यों है… कहकर महिला को छेड़ा:इंदौर कोर्ट का सख्त फैसला, सात गवाहों के बयान के बाद आरोपी को 2 साल के लिए जेल भेजा















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