रायगढ़ में अवैध निर्माण मामले में FIR:पानी सप्लाई की मुख्य पाइप लाइन को किया क्षतिग्रस्त, बिना अनुमति कराया जा रहा था निर्माण




छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बिना अनुमति सड़क खोदकर निर्माण कार्य कराने के मामले में निगम अधिकारियों ने शिवम होटल के संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सावित्री नगर रोड स्थित शिवम होटल के संचालक अभिषेक अग्रवाल की ओर से भवन निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण के दौरान मुख्य सड़क पर करीब छह जगह खुदाई की गई, जिससे नगर निगम की मुख्य पानी सप्लाई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन टूटने के कारण बुधवार सुबह ट्रांसपोर्ट नगर, राजीव नगर, मिट्ठू मोड़, सावित्री नगर और चमड़ा गोदाम समेत आसपास के इलाकों में पानी सप्लाई बाधित रही। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी सप्लाई प्रभावित होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। मामले की जानकारी मिलने पर निगम अधिकारियों ने जांच की, जिसमें सामने आया कि संबंधित व्यक्ति ने सड़क खुदाई और निर्माण कार्य के लिए नगर निगम या किसी सक्षम विभाग से अनुमति नहीं ली थी। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति सार्वजनिक सड़क की खुदाई कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। इससे निगम को आर्थिक नुकसान हुआ है और आम लोगों को भी असुविधा झेलनी पड़ी। थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट मामले को गंभीर मानते हुए नगर निगम अधिकारियों ने जूटमिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बिना अनुमति सार्वजनिक सड़क की खुदाई करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निगम आयुक्त ने दी सख्त चेतावनी इस मामले में नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि जल प्रदाय पाइपलाइन, सड़क और अन्य सार्वजनिक संपत्तियां आम लोगों की सुविधा के लिए बनाई जाती हैं। इन संपत्तियों से छेड़छाड़ करना या बिना अनुमति सड़क की खुदाई करना गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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