उज्जैन में अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई, 2 क्लिनिक सील:119 की जांच में 74 बिना पंजीयन मिले; नाबालिग की मौत के बाद जागा विभाग




उज्जैन में एक नाबालिग लड़की की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अब तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 119 स्वास्थ्य संस्थानों की जांच की गई है। इनमें से 74 संस्थान बिना वैध पंजीयन के संचालित होते पाए गए, जिसके बाद दो क्लिनिकों को सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 मई से चलाए जा रहे इस अभियान में शहर के 68 और ग्रामीण क्षेत्रों के 51 स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया। शहर में जांचे गए 68 स्थानों में से 39 क्लिनिक बिना पंजीयन के मिले, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के 51 संस्थानों में से 35 के पास वैध पंजीयन नहीं था। इस प्रकार कुल 119 स्थानों की जांच में 74 संस्थान बिना पंजीयन के संचालित होते पाए गए। कई संस्थान बिना अनुमति संचालित मिले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अशोक कुमार पटेल के नेतृत्व में गठित टीम यह कार्रवाई कर रही है। निरीक्षण के दौरान कई संस्थान बिना अनुमति और निर्धारित मानकों का पालन किए बिना संचालित होते पाए गए, जो मध्य प्रदेश उपचर्या गृह एवं रूजोपचार स्थापना अधिनियम 1973 का उल्लंघन है। पंजीयन की वैधता की भी होगी जांच कार्रवाई के तहत शहर के लक्ष्मी नगर स्थित आदिनाथ क्लिनिक और महिदपुर के शिफा क्लिनिक को सील कर दिया है। डॉ. पटेल ने बताया कि अवैध संस्थानों को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग द्वारा उनके कागजात और पंजीयन की वैधता की भी जांच की जा रही है।



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