चंडीगढ़.
चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत चुनाव विभाग द्वारा वोटर लिस्ट का स्पेशल इटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान लगातार जारी है। वहीं SIR का फर्स्ट राउंड पूरा हो गया है और कल यानी 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी।
पंजाब में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले वोटर लिस्ट की SIR का पहला राउंड पूरा हो गया है। पंजाब में SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे वोटरों की पहचान हुई है, जिनके रिकॉर्ड में अलग-अलग तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। इनमें करीब 9.5 लाख वोटर ऐसे हैं, जो स्थायी रूप से राज्य से बाहर जा चुके हैं। वहीं, 5.75 लाख वोटरों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1.20 लाख वोटर डुप्लीकेट पाए गए हैं। इसके अलावा करीब 4.12 लाख वोटर ऐसे हैं, जिनका पूरे पंजाब में कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि, अगर ये वोटर अंतिम वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद संबंधित ERO या BLO के पास दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऐसे करें अपना नाम चेक
चुनाव आयोग का आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर 'Search in Electoral Roll' पर क्लिक करें। उसके बाद आपको अपना नाम चेक करने के लिए 3 विकल्प मिलेंगे। इसमे नाम, पिता/पति का नाम, आयु, राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करें। फिर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर भरकर अपना राज्य चुनें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे भरकर कैप्चा कोड भरें और Search बटन पर क्लिक करें। अगर आप आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में होगा तो पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। View Details पर क्लिक करने पर वोटर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं और 'Download Electoral Roll PDF' पर क्लिक करें। जहां अपना राज्य, जिला और विधानसभा चयनित करके अपनी भाषी चुनें और फिर मतदान केंद्र का नाम ढूंढकर Download आइकन पर क्लिक करें। इस तरह से आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी और अपना नाम और मकान नंबर खोज सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के BLO के पास जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी में अपना नाम देख सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऐसे करें आवेदन
अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप फार्म-6 भरकर अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते है। इसके आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जा सकता है। उसके बाद BLO द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। जानकारी और दस्तावेज सही पाए जाने पर आपका नाम वोटर सूची में शामिल किया जा सकता है। दावे और आपत्ति दर्ज करवाने का समय 13 अगस्त से 12 सितंबर तक है। आपको बता दें कि, फार्म -6 तभी भरना है यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं या फिर आप पहली बार मतदाता बन रहे हैं। पहली बार वोटर बनने के लिए फार्म-6 भरना होगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता और अन्य जरूरी जानकारी देनी होगी।
जरूरी दस्तावेज
वोटर सूची में अपना नाम दर्ज करवाने और जुड़ने के लिए उम्र, निवासी जुड़े दस्तावेज देने होंगे, जिसके लिए अपको जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कक्षा 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र या पिर पासपोर्ट देने होंगे। निवास प्रमाण के लिए बैंक या पोस्ट आफिस की पासबुक, बिजली, पानी या गैस का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि दस्तावेज दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोट देने होगी।
कहां जमा करने होंगे फॉर्म और दस्तावेज?
वोटर SIR से जुड़े फॉर्म और जरूरी दस्तावेज अपने मतदान केंद्र के BLO पास जमा कर सकते हैं। SIR अभियान के दौरान लगाए जाने वाले विशेष कैंपों में भी BLO मौजूद रहेंगे। या फिर तहसील या SDM कार्यालय की चुनाव शाखा अथवा ERO/AERO कार्यालय में भी आवेदन जमा किया जा सकता है। ऑफलाइन फॉर्म जमा करते समय संबंधित अधिकारी या BLO से रसीद जरूर लें। रसीद पर दर्ज रेफरेंस नंबर के जरिए बाद में आवेदन का स्टेटस चेक किया जा सकता है।
ऑनलाइन ड्राफ्ट सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा Voter Helpline App के जरिए भी मतदाता अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर भरने पर आपको एक OTP आएगा। इसके बाद आप रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हैं। फिर फार्म-6 सेक्शन में जाकर News Registration for General Electors चयनित करें। अपना राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, वर्तमान पता और अपनी व्यक्तिगत जानकारी। फोटो, उम्र और निवासी से जुड़े दस्तावेज। फिर फार्म सबिमट कर दें।
















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