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सूरजपुर में शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में जिला न्यायालय ने दो बाइक चालकों पर कुल 25,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत की गई। यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान इन दोनों बाइक चालकों को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया था। यातायात पुलिस ने दोनों मामलों में चालान काटकर प्रकरण जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने को गंभीर लापरवाही माना। कोर्ट ने कहा कि यह न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरनाक है। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान तेज यातायात प्रभारी बृज किशोर पांडे ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत शराब या नशीले पदार्थ के नशे में वाहन चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल अथवा दोनों का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति दोबारा इस अपराध में पकड़ा जाता है, तो उस पर 15,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है।
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सूरजपुर में शराब पीकर बाइक चलाने पर जुर्माना:दो चालकों पर कोर्ट ने लगाया 25,500 का जुर्माना, यातायात-विभाग की अपील, नशे में वाहन न चलाएं















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