CG में सितंबर के 7 दिन मांस-मटन बिक्री पर रोक, आदेश जारी

रायपुर.

सितंबर महीने में शहर में सात प्रमुख पर्वों के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर रोक लगाई गई है. महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को नगारीय प्रशासन विभाग के आदेश अनुरूप इस आशय का निर्देश जारी कर दिया है.

नगर निगम सीमा क्षेत्र में निर्धारित पों के दौरान पशुवध गृहों के साथ सभी मांस-मटन विक्रय केंद्रों को बंद रखना अनिवार्य होगा. 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व, 7 सितंबर पर्यूषण का प्रथम दिन और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 15 तारीख पर्यूषण का अंतिम दिवस, 22 सितंबर डोल ग्यारस, 25 सितंबर के अनंत चर्तुदशी पर्व के कारण शहर में मांस-मटन का विक्रय और रेस्टोरेंट और होटल में परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

इसी तरह 26 सितंबर को पर्यूषण पर्व में संवत्सरी और उत्तम क्षमा की तिथि पर पशुवध गृह, मांस-मटन की दुकानें बंद रखी जाएंगी. उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी.

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