सुल्तानपुर में कोर्ट के आदेश पर पूर्व मैनेजर पर FIR:कंपनी का डेटा और 75 लाख की संपत्ति हड़पने का आरोप




सुल्तानपुर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर धम्मौर पुलिस ने एक कंपनी के पूर्व सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के विरुद्ध धोखाधड़ी, गोपनीय डेटा के अनधिकृत उपयोग और संपत्ति हड़पने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई के उपरांत की गई। यह प्रकरण धम्मौर थाना क्षेत्र के ग्राम देवराहर स्थित ‘एलन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ा है। कंपनी के निदेशक संदीप कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि मेरठ निवासी अरविंद कुमार वर्ष 2019 से उनकी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। अपने कार्यकाल के दौरान, कंपनी ने अरविंद कुमार को लैपटॉप, सॉफ्टवेयर एक्सेस, गोपनीय डेटा और अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियां सौंपी थीं। इन संसाधनों का अनुमानित मूल्य लगभग 75 लाख रुपये है। आरोपी ने कंपनी के गोपनीय डेटा का किया दुरुपयोग शिकायत में बताया गया है कि 16 दिसंबर 2025 को अरविंद कुमार का कंपनी में अंतिम कार्य दिवस था। नियमानुसार, उन्हें कंपनी का लैपटॉप, सॉफ्टवेयर एक्सेस और डेटा वापस करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी ने कंपनी के गोपनीय डेटा का अनधिकृत रूप से दुरुपयोग किया, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक क्षति हुई। इस धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष ने पहले धम्मौर थाने में संपर्क किया और फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को अवगत कराया। पुलिस स्तर पर कोई कार्रवाई न होने के कारण, उन्हें न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) स्मृति चौरसिया ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने थाना प्रभारी धम्मौर को निर्देश दिया कि उक्त प्रकरण के संबंध में सुसंगत धाराओं में 15 दिवस के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना सुनिश्चित की जाए। अदालत के इस आदेश के बाद, धम्मौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है।



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