फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में लहचूरा सचिव निलंबित:जिला पंचायत CEO ने FIR के दिए निर्देश, एक माह में विभागीय जांच रिपोर्ट मांगी




भिण्ड जिले के गोहद अनुविभागीय क्षेत्र के ग्राम पंचायत लहचूरा में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों में अनियमितता सामने आने पर जिला पंचायत सीईओ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव माताप्रसाद बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही जनपद पंचायत गोहद के सीईओ को सचिव के खिलाफ थाना मालनपुर में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड वीरसिंह चौहान ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय (जिला योजना एवं सांख्यिकी) से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत लहचूरा के सचिव माताप्रसाद बघेल की आईडी एवं पासवर्ड से कई जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी एवं बाद में निरस्त किए जाने की जानकारी सामने आई। जांच में पाया गया कि रमेश जाटव का मृत्यु प्रमाण पत्र 6 जून 2024 और 7 जून 2024 को दो बार पंजीकृत किया गया था। वहीं रामजीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र 7 जून 2024 को जारी हुआ, जिसे बाद में 23 दिसंबर 2024 को निरस्त कर दिया गया।
इसके अलावा लोकमन का प्रमाण पत्र 6 मार्च 2023 को पंजीकृत कर 22 जनवरी 2025 को कैंसिल किया गया। मुन्नी देवी माहौर का जन्म प्रमाण पत्र 22 जुलाई 2023 को जारी हुआ और 1 फरवरी 2025 को निरस्त किया गया। जांच के दौरान संबंधित प्रमाण पत्रों के दस्तावेज मांगे जाने पर सचिव कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके।
सीईओ जिला पंचायत ने इसे पदीय दायित्वों में घोर लापरवाही मानते हुए सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत गोहद निर्धारित किया गया है। साथ ही मामले में विभागीय जांच शुरू करते हुए जनपद पंचायत गोहद के सीईओ को जांच अधिकारी और खंड पंचायत अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।



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