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अमरोहा कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर सास, ससुर और जेठ को बरी कर दिया गया। यह मामला संभल जिले के सेवड़ा जसरत नंगला निवासी किसान राजवीर सिंह की बेटी गुड्डी से जुड़ा है। गुड्डी की शादी सैदनगली थाना क्षेत्र के दामपढ़ी बड़ी निवासी नौरंग से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले गुड्डी को परेशान कर रहे थे। पति उस पर मायके से भैंस और 50 हजार रुपये लाने का दबाव बनाता था, विरोध करने पर मारपीट भी की जाती थी। घटना 8 अगस्त 2018 की रात करीब 9 बजे की है। ससुराल वालों ने गुड्डी के भाई को फोन कर उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी। जब मायके पक्ष के लोग पहुंचे, तो गुड्डी का शव घर के बरामदे में पड़ा मिला। उसके गले पर दबाने के निशान थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पति नौरंग, सास रामवती, ससुर रामचंद्र और जेठ नंदराम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान किया था, जिन्हें बाद में अदालत से जमानत मिल गई थी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। ट्रायल के दौरान आरोपी पक्ष ने दावा किया कि महिला की मौत छत से गिरने से हुई थी। इस मामले में कई गवाह अपने बयानों से मुकर गए, जिन्हें अदालत ने पक्षद्रोही घोषित किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि गुड्डी की मौत छत से गिरने से नहीं, बल्कि गला दबाकर हत्या करने से हुई थी। अदालत ने सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई की और पत्रावली व साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पति नौरंग को दोषी करार दिया गया। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने सास रामवती, ससुर रामचंद्र और जेठ नंदराम को बरी कर दिया।
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दहेज हत्या में पति को उम्रकैद की सजा:अमरोहा कोर्ट ने सुनाया फैसला, सास-ससुर बरी















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