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रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे एडीजे प्रथम कोर्ट ने आरोपी मंजीत को दस वर्ष के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 18 जून 2023 का है। टांडा थाना क्षेत्र के ग्राम लांबाखेड़ा निवासी प्रेम सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि गांव के मंजीत और कुछ अन्य लोगों ने उनके भतीजे पिंटू पर जानलेवा हमला किया। आरोप था कि मंजीत ने पिंटू की गर्दन पर चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मंजीत, उसके पिता सुरेश, राजेंद्र और जय प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी मंजीत के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद यह मामला अदालत में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने घटना से संबंधित गवाहों और साक्ष्यों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया और आरोपी को कठोर सजा देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने का तर्क देते हुए राहत की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद एडीजे प्रथम ने आरोपी मंजीत को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने ‘ऑपरेशन कन्वैक्शन’ में पुलिस की अहम भूमिका बताते हुए कहा कि पुलिस की सशक्त पैरवी से आज एक मामले का निपटारा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
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चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी को 10 साल की सजा:रामपुर में कोर्ट ने 22 हजार रुपए का लगाया जुर्माना















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