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रायगढ़ में नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर भगाने और रेप के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बरामद किया। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है। दरअसल, पीड़िता के भाई ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उसकी 16 साल की चचेरी बहन अपनी मां, छोटे भाई और बहन के साथ रहती है। 18 मई 2024 को सुबह करीब 9 बजे स्कूल फार्म भरने जा रही हूं कहकर मोबाइल लेकर अपने घर से निकली थी। लेकिन वापस नहीं लौटी। ऐसे में सभी रिश्तेदार आसपास में उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। शिकायकर्ता ने आशंका जताई कि कोई उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान रिश्तेदारों और बाकी लोगों से पूछताछ करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मोबाइल लोकेशन से मिली पीड़िता की जानकारी जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल लोकेशन से जानकारी मिली कि पीड़िता अजीत कुमार (23) के साथ उसके घर लोहंदी, थाना-करछना, जिला-प्रयागराज में है। इसके बाद पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पीड़िता को वहां से बरामद किया। 10 दिनों तक शारीरिक संबंध बनाया पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से बयान दर्ज कराया गया, जिसमें पीड़िता ने बताया कि अजीत कुमार ने शादी करने का झांसा देकर घर में 10 दिनों तक शारीरिक संबंध बनाया। पूछताछ में भी आरोपी अजीत ने जुर्म कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी को अर्थदंड से भी दंडित किया मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने आरोपी का दोष सिद्ध पाया। ऐसे में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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रायगढ़ में नाबालिग छात्रा से रेप:आरोपी शादी का झांसा देकर UP ले गया, कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई













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