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लखनऊ में वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से निर्वाचित घोषित पार्षद ललित किशोर तिवारी को अब शपथ दिलाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के एक सप्ताह में ललित किशोर को शपथ दिलाने के आदेश पर एसएलपी दाखिल की गई थी, जिसे बुधवार को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ऐसे में अब अगर हाईकोर्ट के आदेश के एक सप्ताह भीतर ललित किशोर को शपथ नहीं दिलाई जाती तो अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में लखनऊ की मेयर, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा।
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लखनऊ में सपा पार्षद को दिलानी होगी शपथ:सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के निर्णय पर दाखिल एसएलपी खारिज, आदेश नहीं मानने पर अदालत में होना पड़ेगा पेश















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