4 शराब ठेकेदारों पर करीब साढ़े 5 लाख का जुर्माना:MRP से अधिक पर शराब बेचने पर कार्रवाई, कर्मचारियों ने खुद ग्राहक बनकर खरीदी की




बालाघाट जिले में लाइसेंसी शराब दुकानों के तय कीमत (MRP) से ज्यादा दाम पर शराब बेचने की शिकायतों पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने कटंगी, गर्रा, मोहगांव और टेडवा की चार दुकानों पर कुल 5 लाख 37 हजार 577 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह पूरी कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर अलग-अलग क्षेत्रों में की गई। यह कार्रवाई महज दो दिनों के भीतर पूरी की गई है। कटंगी और गर्रा की दुकानों पर पहले ही जुर्माना हो चुका था। शुक्रवार को मोहगांव (धपेरा) और टेडवा की कंपोजिट शराब दुकानों के मालिकों पर एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में 2 लाख 10 हजार 834 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ग्राहक बनकर पकड़ी दुकानदारों की चोरी जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का ने बताया कि वारासिवनी सर्किल के आबकारी उपनिरीक्षक ने 5 मई को मोहगांव की दुकान पर अचानक छापा मारा और खुद ग्राहक बनकर शराब खरीदी। जांच में पता चला कि 230 रुपए वाली स्ट्रॉन्ग बीयर (650 एमएल) को 250 रुपए में बेचा जा रहा था, यानी सीधे तौर पर 20 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे थे। इस गड़बड़ी पर 61 हजार 912 रुपए की ड्यूटी राशि और नियमों के उल्लंघन के लिए अलग से 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। टेडवा दुकान पर भी हुई कार्रवाई इसी तरह लांजी सर्किल के आबकारी उपनिरीक्षक ने 2 मई को टेडवा की दुकान पर जांच की। वहां 260 रुपए वाला रॉयल स्टैग व्हिस्की का पाव (180 एमएल) 280 रुपए में बेचा जा रहा था। नियमों के इस उल्लंघन पर दुकान पर 1 लाख 28 हजार 922 रुपए का जुर्माना और लाइसेंस की शर्तों को तोड़ने के लिए 10 हजार रुपए का अतिरिक्त दंड लगाया गया। नियम तोड़ने वालों को चेतावनी अधिकारी ने बताया कि जिले में ऐसे और भी मामलों की जांच और कार्रवाई लगातार चल रही है। उन्होंने शराब दुकान संचालकों को साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी दुकानदार एमआरपी से एक भी रुपया ज्यादा लेगा, तो उसके खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे और भारी जुर्माना वसूला जाएगा।



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