शाजापुर की नवीन गैस एजेंसी पर ₹17.84 लाख का जुर्माना:घरेलू गैस वितरण में धांधली और अधिक वसूली पर खाद्य विभाग की कार्रवाई




शाजापुर में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर वितरण में अनियमितता बरतने वाली ‘मेसर्स नवीन गैस एजेंसी’ पर प्रशासन और ऑयल कंपनी ने कार्रवाई की है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद हुई जांच में खामियां पाए जाने पर एजेंसी संचालक पर 17 लाख 84 हजार 390 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दो चरणों में हुई जांच में खुली अनियमितताओं की पोल जिला आपूर्ति अधिकारी अंजु मरावी के अनुसार, बीपीसीएल के सेल्स ऑफिसर ने 4 मई और 19 मई 2026 को एजेंसी का औचक निरीक्षण किया था। जांच में यह पुष्टि हुई कि एजेंसी संचालक पंजीकृत उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने के बजाय अन्य लोगों को गैस की आपूर्ति कर रहा था। तय दाम से अधिक वसूली, रिकॉर्ड में हेराफेरी जांच दल ने पाया कि एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही थी। इसके अलावा, मौके पर स्टॉक और रिकॉर्ड में बड़ा अंतर मिला। एजेंसी परिसर में अनिवार्य सूचनाओं का प्रदर्शन न करना और रिकॉर्ड का सही संधारण न करना भी जुर्माने का मुख्य कारण बना। एमडीजी गाइडलाइन के तहत हुई दंडात्मक कार्रवाई अनियमितताओं के मामले में ऑयल कंपनी द्वारा पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस (MDG) के तहत कार्रवाई करते हुए 17.84 लाख की पेनाल्टी लगाई है। उपभोक्ताओं की शिकायतों पर लिया संज्ञान यह कार्रवाई लंबे समय से मिल रही उन शिकायतों के बाद हुई है जिसमें उपभोक्ताओं ने बुकिंग के बावजूद सिलेंडर न मिलने और कालाबाजारी के आरोप लगाए थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



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