गोंडा में मंगलम गैस एजेंसी के खिलाफ मुकदमा:जांच में 1,143 भरे घरेलू गैस सिलेंडर कम मिले, 475 खाली गैस सिलेंडर मिले अधिक




गोंडा जिले की मंगलम गैस एजेंसी आवास विकास कॉलोनी के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जांच के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शिव प्रकाश के नेतृत्व में सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने आज शुक्रवार को मंगलम गैस एजेंसी और उसके गोदाम पर पहुंच करके एजेंसी के स्टॉक की जांच की है। जांच में पाया गया कि एजेंसी के पास 14.2 किलोग्राम के 475 खाली घरेलू सिलेंडर ऑनलाइन स्टॉक से अधिक थे। वहीं, 14.2 किलोग्राम के 1143 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर ऑनलाइन स्टॉक के मुकाबले कम पाए गए है। इसके अतिरिक्त, 5 किलोग्राम के 38 खाली व्यावसायिक गैस सिलेंडर अधिक मिले, जबकि इसी श्रेणी के 50 भरे हुए व्यावसायिक गैस सिलेंडर कम पाए गए। 19 किलोग्राम के 114 खाली व्यावसायिक गैस सिलेंडर भी स्टॉक में कम मिले। जांच के दौरान, मंगलम गैस एजेंसी के मालिक देवेंद्र प्रताप सिंह मौके पर मौजूद थे। उनसे गायब और कम मिले सिलेंडरों के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन वे कोई ठोस जवाब या संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। जांच कमेटी ने मौके पर मौजूद लगभग 10 से 15 उपभोक्ताओं के बयान भी दर्ज किए। उपभोक्ताओं ने बताया कि बुकिंग के बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिलते थे, जबकि उनके मोबाइल पर डिलीवरी के मैसेज आ जाते थे। कुछ उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप भी लगाया। इन अनियमितताओं के सामने आने के बाद, पूर्ति निरीक्षक नगर क्षेत्र हरिवंश यादव ने एजेंसी मालिक देवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली, गोंडा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुष्टि की कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एजेंसी के खिलाफ अन्य विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है।



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