विदिशा के अरेरा हॉस्पिटल पर ₹1.12 लाख जुर्माना:आयुष्मान मरीज से वसूली पर कार्रवाई; इलाज मुफ्त होने के बावजूद वसूले थे 37 हजार




विदिशा में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज से अवैध वसूली के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को कार्रवाई की है। शहर के अरेरा हॉस्पिटल पर योजना के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 1 लाख 12 हजार 860 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) की जांच रिपोर्ट के बाद की गई। जानकारी के अनुसार, रायसेन निवासी भगवान सिंह सेन इलाज के लिए अरेरा हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत किया गया, लेकिन अस्पताल ने योजना के तहत क्लेम लेने के बावजूद मरीज और परिजनों से 37 हजार 620 रुपए नकद वसूल लिए। पीड़ित द्वारा शिकायत किए जाने पर यह मामला जांच के दायरे में आया। जांच में SOP के उल्लंघन की पुष्टि
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा की गई जांच में अस्पताल की लापरवाही और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के उल्लंघन की पुष्टि हुई। जांच में पाया गया कि अस्पताल ने आयुष्मान योजना के नियमों के विपरीत मरीज से अतिरिक्त राशि वसूली थी। इसके बाद SHA की “स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स” के तहत कार्रवाई करते हुए TMS पोर्टल पर दर्ज राशि का तीन गुना यानी 1 लाख 12 हजार 860 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मान योजना गरीब और जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई है। कुछ निजी अस्पताल नियमों की अनदेखी कर मरीजों से अवैध वसूली कर रहे हैं। ऐसे मामलों में अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रामहित तिवारी ने जानकारी दी कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में आयुष्मान योजना के तहत संचालित अस्पतालों की लगातार निगरानी की जा रही है और मरीजों से अतिरिक्त राशि लेने की शिकायत मिलने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।



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