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परासिया के बहुचर्चित जहरीले कफ सिरप कांड में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मामले में आरोपी बनाए गए डॉक्टर एस.एस. ठाकुर की जमानत याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। मामले की सुनवाई एमसीआरसी क्रमांक 17066/2026 में जस्टिस प्रमोद अग्रवाल की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान मृतक बच्चों के परिजनों की ओर से अधिवक्ता संजय पटोरिया ने पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका निरस्त कर दी। बच्चों की मौत के बाद मचा था हड़कंप गौरतलब है कि परासिया क्षेत्र में जहरीले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत और कई बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया था। घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। मामले में लापरवाही और कथित अनियमितताओं को लेकर डॉक्टर एस.एस. ठाकुर सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। इस कांड के बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और दवा वितरण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। मामले को लेकर परासिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मृतक बच्चों के परिजनों में लगातार आक्रोश बना हुआ है। परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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जहरीले कफ सिरप कांड में डॉक्टर की जमानत खारिज:परासिया मामले में हाईकोर्ट का फैसला; बच्चों की मौत के बाद दर्ज हुआ था केस















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