परिषदीय स्कूलों की 9 महिला शिक्षिकाएं बर्खास्त:1 से 6 साल तक बिना अनुमति गैरहाजिर, BSA ने जारी किया आदेश




परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय तक बिना अनुमति के गैरहाजिर रहीं नौ महिला सहायक अध्यापकों के खिलाफ शनिवार को कड़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी कार्यालय के समन्वय से चले शिक्षा विभागीय अनुशासनात्मक अभियान के तहत बीएसए (ब्लॉक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन) अनिल कुमार ने विधिक प्रक्रिया पूरा करने के बाद इन शिक्षिकाओं की सेवाएँ समाप्त करने का आदेश जारी किया है। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि इन नौ शिक्षिकाओं—वन्दना वर्मा, जया भार्गव, किरण त्रिपाठी, हेना परवीन, रीता देवी, ज्योति यादव, आकांक्षा रस्तोगी, अंकिता साहू और असमत जहां—को पहले नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। 2 मई 2026 को जारी की गई विज्ञप्ति के तहत इन्हें 12 मई तक जवाब देने का अंतिम अवसर भी प्रदान किया गया था, लेकिन निर्धारित समयसीमा में किसी ने भी संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इससे पहले भी संबंधित शिक्षिकाओं को कई नोटिस भेजे जा चुके थे। बीएसए के अनुसार निष्ठापूर्वक अनुपस्थित रहने की अवधि एक वर्ष से लेकर छह वर्षों तक है। वन्दना वर्मा प्राथमिक विद्यालय बन्धवापार करछना में 1 जनवरी 2024 से, जया भार्गव कंपोजिट विद्यालय जुगनीडीह बहरिया में 15 फरवरी 2024 से, किरण त्रिपाठी प्राथमिक विद्यालय मिश्री धनूपुर में 21 नंबर 2022 से, हेना परवीन प्राथमिक विद्यालय पीथीपुर कौडिहार प्रथम में 1 अक्टूबर 2021 से, रीता देवी प्राथमिक विद्यालय बरेठी सैदाबाद में 1 जुलाई 2020 से, असमत जहाँ प्राथमिक विद्यालय लखनपुर भगवतपुर में 7 जनवरी 2020 से, जबकि हालिया मामलों में ज्योति यादव 20 मई 2025 से, आकांक्षा रस्तोगी 22 जुलाई 2025 से और अंकिता साहू 31 अगस्त 2025 से लगातार गैरहाजिर चल रही थीं। इन शिक्षिकाओं की सेवाएं समाप्त होने से संबंधित स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हुई है और विद्यालय संचालन में व्यवधान आया है। बीएसए अनिल कुमार ने कहा कि शिक्षक सेवा नियमावली का उल्लंघन और अनुपस्थिति के कारण बच्चों के शैक्षणिक हक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसलिए विभाग ने सख्ती से कार्रवाई अनिवार्य समझी। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर रिक्तियों पर नियुक्ति कराई जाएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रह सके।



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