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लखनऊ की गुडंबा पुलिस ने सुल्तानपुर के कारोबारी उमाशंकर सिंह हत्याकांड में सात आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना शिवा सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को इलाज, कारोबार और जमीन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठगता था। विरोध करने पर हत्या जैसी वारदात को अंजाम देता था। इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के मुताबिक 24 जून 2025 को सुल्तानपुर निवासी ममता सिंह ने पति उमाशंकर सिंह की हत्या की एफआईआर गुडंबा थाने में दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि शिवा सिंह और उसके साथी संजय कुमार चौहान ने उमाशंकर से इलाज और कारोबार के नाम पर लाखों रुपये लिए थे। जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए इकरारनामा भी कराया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि रुपये वापस करने और जमीन का बैनामा करने से बचने के लिए आरोपियों ने उमाशंकर की हत्या की साजिश रची। शिवा सिंह ने उमाशंकर को गुडंबा स्थित अर्जुन एन्क्लेव में किराये का मकान दिलाया था। इसके बाद परिवार में अविश्वास पैदा करने के लिए एक युवती के जरिए कारोबारी के अवैध संबंध होने की बात भी फैलाई गई थी। 23 जून 2025 की रात आरोपियों ने उमाशंकर सिंह की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। अब पुलिस ने गिरोह के सरगना शिवा सिंह, संजय कुमार चौहान, कविनंदन सिंह, अभिनंदन सिंह, प्रिंशु सिंह, संतराम सिंह और विश्राम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
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ठेकेदार की हत्या करने वालों पर लगा गैंगस्टर एक्ट:गैंग लड़कियों ने संबंध दिखाकर पैसे ऐंठता था, एक साल पहले हुई थी घटना















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