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अम्बेडकरनगर में 65 वर्षीय महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है, जिसकी आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। मामला राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के खरूवाव गांव का है। घटना 19 फरवरी 2022 की है, जब 65 वर्षीय महिला खेत में काम करने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान बृजलाल और चंद्रेश ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया। मृतका के बेटे अमरीक वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा पुलिस जांच और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बृजलाल और चंद्रेश को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता दिलीप सिंह ने बताया कि कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित परिवार को प्रदान की जाएगी।
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अम्बेडकरनगर में महिला से दुष्कर्म-हत्या के दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने लगाया 50-50 हजार जुर्माना, ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा था















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