![]()
इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए पेय पदार्थों और खुले बाजारों में बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों और हाट बाजारों में निरीक्षण कर कार्रवाई की। स्नेहलतागंज स्थित गुजरात रस प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान मौके पर संचालक राजेंद्र पटेल मौजूद मिले। टीम ने पाया कि प्रतिष्ठान में मैंगो शेक का निर्माण और विक्रय किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान मैंगो शेक, शक्कर और खाद्य रंग सहित कुल चार नमूने जांच के लिए लिए गए। जांच में यह भी सामने आया कि खाद्य पंजीयन में प्रतिष्ठान का पता स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं था। इस अनियमितता को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने आगामी आदेश तक निर्माण कार्य बंद करा दिया। योगी आमरस भंडार पर भी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने चिमन बाग चौराहा स्थित योगी आमरस भंडार का भी निरीक्षण किया। मौके पर संचालक चंद्रहास पटेल प्रतिष्ठान का संचालन करते मिले। जांच के दौरान मैंगो शेक का विक्रय होता पाया गया, लेकिन प्रतिष्ठान के पास वैध खाद्य पंजीयन उपलब्ध नहीं था। श्टीम ने मैंगो शेक और उसमें उपयोग किए जा रहे खाद्य रंग के दो नमूने जांच के लिए लिए। वैध खाद्य पंजीयन नहीं मिलने पर प्रशासन ने संबंधित खाद्य कारोबार को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया और निर्देश दिए कि वैध पंजीयन मिलने के बाद ही कारोबार शुरू किया जा सकेगा। हाट बाजारों में हल्दी की गुणवत्ता जांच कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खुले बाजारों और हाट बाजारों में बिक रही हल्दी की गुणवत्ता जांच का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सनावदिया हाट बाजार में हल्दी की प्रारंभिक जांच की गई। इसके अलावा मालवा मिल क्षेत्र और आसपास के हाट बाजारों में भी जांच अभियान चलाया गया। इससे पहले मांगलिया हाट और मूसाखेड़ी क्षेत्र में भी हल्दी के नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रारंभिक जांच में अब तक किसी प्रकार की मिलावट सामने नहीं आई है। हालांकि विस्तृत परीक्षण के लिए नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों को चेतावनी कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि निरीक्षण के दौरान लगातार यह सामने आ रहा है कि कई खाद्य प्रतिष्ठानों के पास वैध खाद्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं है, अथवा उपलब्ध लाइसेंस उनके खाद्य कारोबार की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिए हैं कि वैध खाद्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर ही कारोबार संचालित करें। साथ ही लाइसेंस को प्रतिष्ठान में स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है। आमजन से शिकायत करने की अपील कलेक्टर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में लाइसेंस प्रदर्शित नहीं होता है या किसी प्रकार की मिलावट अथवा अनियमितता दिखाई देती है, तो इसकी शिकायत कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181 पर दर्ज कराएं। प्रशासन ने कहा है कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Source link
इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई:मैंगो शेक बेचने वाले दो प्रतिष्ठानों की जांच, बिना लाइसेंस कारोबार मिलने पर काम बंद कराया















Leave a Reply