उर्स-मेले में नियम तोड़ने वाले 4 डीजे वाहनों पर कार्रवाई:बिना अनुमति चल रहे डीजे संचालकों पर जुर्माना; शांति बनाए रखने की अपील




सिवनी जिला मुख्यालय में उर्स कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त नजर रख रही है। रविवार देर रात चलाए गए विशेष जांच अभियान में अनाधिकृत रूप से और निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित हो रहे 4 डीजे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में उर्स मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही थी। जांच के दौरान कुछ डीजे वाहन बिना आवश्यक अनुमति के तेज ध्वनि में चलते पाए गए। साथ ही, कई वाहनों में निर्धारित ध्वनि सीमा और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। डीजे संचालकों से 4 हजार जुर्माना वसूला कोतवाली थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 198 के तहत प्रकरण दर्ज किया। जिन डीजे वाहनों पर कार्रवाई की गई, उनमें वाहन क्रमांक एमपी 22 जी 2696, एमपी 22 जी 3407, एमपी 20 एचबी 3390 और एमपी 28 जी 1192 शामिल हैं। प्रत्येक वाहन पर 1000 रुपए के हिसाब से कुल 4000 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में डीजे संचालन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय और शासन की ओर से निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना भी आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने पर भविष्य में और कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कार्यक्रमों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील उर्स के दौरान शहर में श्रद्धालुओं और आम लोगों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस की ओर से लगातार पेट्रोलिंग, वाहन जांच और निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने आम नागरिकों और आयोजन समितियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें।



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