कासगंज में गैंगस्टर कुलदीप पांडे पर रासुका की कार्रवाई:महिला-दलित उत्पीड़न, लूट और अवैध वसूली समेत कई गंभीर मामलों में दर्ज हैं मुकदमे




कासगंज में गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीटर कुलदीप पांडे पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट Pranay Singh ने सोमवार को उसे निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया। गढ़ी हरनाठेर, थाना ढोलना निवासी कुलदीप पांडे पर किसान हितों की आड़ में दहशत और अराजकता फैलाने के आरोप हैं। उसके खिलाफ महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, लूट, डकैती, जमीन कब्जाने और अवैध वसूली जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इससे लोक व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। आरोप है कि वह अक्सर सड़क जाम और अन्य अव्यवस्थाएं उत्पन्न कर जनजीवन बाधित करता था। व्यापारियों और ग्रामीणों में था भय पुलिस के मुताबिक कुलदीप पांडे की गतिविधियों के चलते गढ़ी हरनाठेर, गढ़ी पचगाई समेत जिले के व्यापारी वर्ग और आम लोगों में भय का माहौल बना हुआ था। कासगंज के पुलिस अधीक्षक O. P. Singh ने जिलाधिकारी को रासुका के तहत कार्रवाई की संस्तुति भेजी थी। साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आदेश प्रशासन के अनुसार मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 18 मई 2026 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कुलदीप पांडे को निरुद्ध करने का आदेश जारी किया।



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