कुलदीप सेंगर को SC से झटका, उम्रकैद निलंबन पर रोक:दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दो माह में नया फैसला देने का निर्देश




उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले पर दोबारा सुनवाई कर दो महीने के भीतर नया निर्णय देने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने की। अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश निरस्त किए जाने से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से फैसला सुनाएगा। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर सुनवाई करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई का तर्क था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी को राहत देना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी और अब अंतिम सुनवाई के बाद उसे निरस्त कर दिया है। उन्नाव दुष्कर्म मामला देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। वर्ष 2017 में उन्नाव की एक युवती ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और कानूनी बहस को जन्म दिया था। बाद में जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की विशेष अदालत ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।



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