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खरगोन में बेटे की हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रत्यक्षदर्शी बहू की गवाही के आधार पर सुनाया गया। घटना 6 दिसंबर 2024 को हुई थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे ने बताया कि तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव ने आरोपी रुमसिग पिता गुमानसिंह भिलाला (55), निवासी उपड़ी, को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्ट ने उसे उम्रकैद और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त रूमसिंह ने अपने बेटे हिरालाल की हत्या की थी। घटना वाले दिन सुबह खेत में हल न चलाने को लेकर पिता-पुत्र के बीच झगड़ा हुआ था। शाम करीब 5 बजे, जब हिरालाल घर के बाहर खटिया पर सो रहा था, तब रूमसिंह ने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से तीन-चार वार किए। इससे हिरालाल की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हिरालाल की बहू शर्मिला पति सुखराम ने अभियुक्त रुमसिंह को अपने जेठ हिरालाल पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए देखा था। शर्मिला की गवाही इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हुई। कोर्ट ने अभियुक्त रुमसिंह के खिलाफ अपने बेटे की हत्या का अपराध प्रमाणित पाया। इस मामले की विवेचना तत्कालीन ऊन थाना प्रभारी गणपत कनेल ने की थी।
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खरगोन में बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद:खेत विवाद में कुल्हाड़ी से किए थे वार; बहू की गवाही पर सजा















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