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औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से घर में घुसकर छेड़खानी करने के सात साल पुराने मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी पुष्पेंद्र यादव उर्फ शेरा को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि यह घटना 20 अप्रैल 2019 की शाम लगभग सात बजे की है। समीपवर्ती गांव निवासी वादनी ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, जब उसकी 12 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी, तभी गांव का पुष्पेंद्र यादव उर्फ शेरा चाबी लेने के बहाने घर में घुस आया। उसने लड़की को अकेला पाकर छेड़खानी की और उसे पलंग पर पटक दिया, जिससे उसके कपड़े फट गए। लड़की के चीखने-चिल्लाने पर वादनी का लड़का मौके पर आ गया। आरोपी पुष्पेंद्र यादव जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष ने दोषी को कठोर दंड देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने 28 अप्रैल को फैसला सुनाने की तिथि तय की थी। दोषी जमानत पर था और निर्णय के दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी सिद्ध करते हुए वारंट जारी कर दिया था। दोषी पुष्पेंद्र यादव उर्फ शेरा तब से फरार चल रहा था। सोमवार को उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां दंड सुनाने की तारीख तय थी। अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने उसे सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया है। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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घर में घुसकर छेड़खानी, दोषी को 5 साल की कैद:औरैया में 7 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, 25 हजार जुर्माना लगा
















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