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मिर्जापुर में ‘जिम जिहाद’ मामले के 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये सभी आरोपी कथित अवैध धर्मांतरण और युवतियों को ब्लैकमेल करने के आरोप में जेल में बंद हैं। कोतवाली देहात पुलिस ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत यह कार्रवाई करते हुए आरोपियों की संपत्तियों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर जिले में अपराध, धर्मांतरण और संगठित अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कोतवाली देहात थाने में पूर्व में दर्ज दो मुकदमों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, पहला मुकदमा 19 जनवरी 2026 को कोतवाली देहात थाने में दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर कई गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं और 17 अप्रैल 2026 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके अगले दिन, 20 जनवरी 2026 को इसी प्रकार का दूसरा मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसमें जांच के बाद गंभीर धाराएं जोड़ते हुए आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। दोनों मामले वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं। जांच में सामने आया कि कथित गैंग का सरगना इमरान खान अपने साथियों के साथ मिलकर जिम में आने वाली युवतियों को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाता था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवतियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। वे जबरन धर्म परिवर्तन कराने और धन उगाही जैसी गतिविधियों में भी शामिल थे। पुलिस ने इसे समाज में भय और आतंक फैलाने वाला एक संगठित अपराध बताया है। पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस के अनुसार, इस मामले के सभी आरोपी वर्तमान में जिला कारागार में बंद हैं। यह कार्रवाई कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की गई।
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जिम जिहाद के 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट:अवैध संपत्तियों की जांच जारी, सभी आरोपी जेल में बंद














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