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आलीराजपुर जिले के जोबट में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन सख्त है। कलेक्टर नीतू माथुर के निर्देश पर एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने डीजे संचालकों की बैठक लेकर शासन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि किसी भी धार्मिक, सामाजिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में डीजे या लाउडस्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति संचालन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। बैठक में निर्देश दिए गए कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। तय ध्वनि सीमा का उल्लंघन पड़ेगा भारी एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि तय डेसिबल सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने वालों पर बीएनएसएस 2023 की धारा 163 और ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत केस दर्ज किया जाएगा। संचालकों को ध्वनि यंत्रों पर ‘साउंड लिमिटर’ लगाने की सलाह भी दी गई है। संचालकों ने दिया नियमों के पालन का आश्वासन बैठक में तहसीलदार सुनील राणा और थाना प्रभारी विजय वास्कले सहित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जोबट और ग्रामीण क्षेत्रों से आए डीजे संचालकों ने प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वे शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करेंगे।
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जोबट में रात 10 बजे के बाद DJ पर प्रतिबंध:एसडीएम ने ली संचालकों की बैठक; बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाया तो होगी कार्रवाई















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