जौनपुर में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास:महिला समेत दो पर 50-50 हजार का जुर्माना, 8 साल बाद कोर्ट का फैसला




जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने आठ साल पुराने एक हत्या मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला हत्या कर शव को कुएं में फेंकने और साक्ष्य मिटाने से संबंधित था।अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 7 सितंबर 2018 को हुई थी। मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के बांसदेवपट्टी गांव निवासी राजेश कुमार पाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पिता राजेश दोपहर 2 बजे ट्रैक्टर एजेंसी जाने के लिए घर से निकले थे। देर रात तक उनके वापस न लौटने पर खोजबीन की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला और उनका मोबाइल नंबर भी बंद था।तीन दिन बाद, 10 सितंबर को औरैला गांव स्थित एक कुएं में शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर राजेश कुमार पाल ने देखा कि कुएं में उनके पिता की मोटरसाइकिल और उनकी लाश थी, जिसे छह टुकड़ों में काटा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुम्हार बस्ती की बिंदु देवी पत्नी मन्नालाल प्रजापति और तीन-चार अन्य लोगों ने मिलकर उनके पिता की हत्या की है। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयानों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी बिंदु देवी और नागेंद्र मिश्रा उर्फ लंगड़ा को हत्या का दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।



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