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झांसी की अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पड़ोसी की हत्या करने के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को सात-सात साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सागर गेट के बाहर का है। अभियोजन के अनुसार रवि वर्मा ने 7 जनवरी 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई देवेंद्र वर्मा 5 जनवरी को पड़ोस में रहने वाले सुनील कुमार और संतोष कुमार के साथ गया था। आरोप है कि दोनों भाइयों ने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पोस्टमार्टम के बाद एफएसएल रिपोर्ट में भी शराब में जहर मिलने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी करते हुए आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की और कहा कि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। वहीं एडीजीसी रवि प्रकाश गोस्वामी ने तर्क दिया कि यह गंभीर अपराध है और आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से हत्या की है, इसलिए कठोर सजा दी जानी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनील कुमार और संतोष कुमार को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कठोर कैद सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि मृतक के भाई रवि वर्मा को देने का आदेश भी दिया है।
फैसले के समय दोनों आरोपी जमानत पर थे। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। बताया गया कि आरोपी सुनील कुमार की पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी लगी हुई थी, जिस पर अब संकट खड़ा हो गया है।
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झांसी में सगे भाइयों को सात साल की जेल:12 साल पहले पड़ोसी को शराब में मिलाकर पिलाया था जहर















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