डॉ. दिनेश खत्री को हाईकोर्ट से राहत:रायसेन सीएमएचओ पद पर बने रहेंगे, डॉ. मांडरे की याचिका खारिज




रायसेन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) पद को लेकर लंबे समय से चल रहा प्रशासनिक विवाद अब समाप्त हो गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को डॉ. एच.एन. मांडरे द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही डॉ. दिनेश खत्री के रायसेन सीएमएचओ पद पर बने रहेंगे। जानकारी के अनुसार, शासन के आदेश के बाद सीएमएचओ पद को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद 23 जनवरी 2026 को डॉ. एच.एन. मांडरे ने दोबारा रायसेन सीएमएचओ का पदभार संभाल लिया था। इसके बाद मामला दूसरी बेंच में ट्रांसफर हुआ, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डॉ. दिनेश खत्री के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के आधार पर डॉ. खत्री ने 18 मार्च 2026 को पुनः रायसेन सीएमएचओ का कार्यभार ग्रहण कर लिया था। इसके बाद भी विवाद थमा नहीं और डॉ. मांडरे ने शासन के 9 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान 8 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। अंतिम सुनवाई के बाद डबल बेंच ने डॉ. मांडरे की याचिका निरस्त कर दी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से बनी प्रशासनिक असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है। अब डॉ. दिनेश खत्री के रायसेन सीएमएचओ पद पर बने रहने को लेकर सभी तरह की स्थिति स्पष्ट हो गई है।



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