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रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सोमवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से सात साल की सजा बढ़ाने की अपील पर दोनों पक्षों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान, आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश इनामदार अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने सजा बढ़ाने संबंधी अपील पर विस्तृत बहस की, जो अब पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने सरकार का पक्ष रखा। उनकी बहस अभी जारी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है। यह मामला वर्ष 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराया गया था। आरोप था कि आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए अलग-अलग जन्मतिथि का उपयोग करके दो पैन कार्ड बनवाए और उनका इस्तेमाल भी किया। पुलिस जांच के बाद पिता-पुत्र के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस मामले में 17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। तभी से आजम खान और अब्दुल्ला आजम जेल में बंद हैं। इसके बाद, आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने इस सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अलग-अलग अपीलें दायर की थीं, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया था। अब राज्य सरकार की ओर से उनकी सजा बढ़ाने की अपील पर सुनवाई चल रही है। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की बहस जारी है और मंगलवार को यह जारी रहेगी। उन्होंने पुष्टि की कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से दिल्ली से आए अधिवक्ता ने अपनी बहस पूरी कर ली है।
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दो पैन कार्ड मामले में आजम पक्ष की बहस पूरी:सजा बढ़ाने की अपील पर सुनवाई जारी, अगली तारीख मंगलवार को पड़ी














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