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बलरामपुर में एक नाबालिग की हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने अभियुक्त शिव कुमार मौर्या को दोषी ठहराया है। उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह घटना महराजगंज तराई थाना क्षेत्र की है। अभियुक्त शिव कुमार मौर्या पर नाबालिग बच्ची का हाथ पकड़कर उसके मुंह में बालू भरने और लोहे की कील या नुकीली वस्तु से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप था। पीड़िता के परिजनों ने 16 मई 2025 को महराजगंज तराई थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि परसपुर निवासी शिव कुमार मौर्या पुत्र राजकुमार मौर्या ने उनकी नाबालिग भतीजी के साथ यह कृत्य किया। तहरीर के आधार पर महराजगंज तराई थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उपनिरीक्षक दिग्विजय यादव ने मामले की विवेचना की और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह और थाना महराजगंज तराई पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी अभियोजन के परिणामस्वरूप, न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन और मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही है।
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नाबालिग की हत्या के प्रयास में दोषी को साज:बलरामपुर में कोर्ट ने 10 साल की कैद और 5 हजार का लगाया जुर्माना
















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