महिला की हत्या और लूट के दो दोषियों को उम्रकैद:इटावा कोर्ट ने 21-21 हजार का जुर्माना भी लगाया




इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे की अदालत ने दो साल पहले एक महिला की हत्या और लूट के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गानगर का है। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि जितेंद्र सिंह चौहान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 13 जनवरी को (दो साल पहले) उनकी पत्नी सविता चौहान घर में अकेली थीं। बदमाश उनके घर में घुस आए और उनकी पत्नी की हत्या कर जेवर, नकदी व अन्य सामान लूट ले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान साजिद खान पुत्र शहवाज खान निवासी स्वरूप नगर और आकाश यादव पुत्र भानु प्रताप निवासी मेवाती टोला के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा गया सामान और नकदी बरामद की। आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने हत्या और लूट की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की अदालत में हुई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने पैरवी की। पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने साजिद खान और आकाश यादव को लूट व हत्या का दोषी पाया। इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *