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संभल पुलिस ने एक महिला को तीन तलाक देने और बच्चों सहित घर से निकालने के मामले में पति समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना प्रेम विवाह के छह साल बाद सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह पूरा घटनाक्रम संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला शेखान का है। पीड़िता आयशा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2021 में इजहार अहमद, निवासी गुन्नौर, उसे बहला-फुसलाकर कर्नाटक ले गया था। वहां दोनों ने निकाह कर लिया था। आयशा का आरोप है कि वह अपने साथ सोने-चांदी के जेवरात और नकदी भी ले गई थी। आयशा के अनुसार, शादी के शुरुआती कुछ महीने सब ठीक रहा, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष के लोगों ने बिरादरी को लेकर ताने देने शुरू कर दिए। विरोध करने पर पति और अन्य ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इस दौरान उनके तीन बच्चे भी हुए। आयशा ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके आधार कार्ड पर जबरन 90 हजार रुपये का लोन निकलवा लिया और उसके जेवर बेच दिए। आरोप है कि 11 अप्रैल 2026 को पति इजहार ने तीन बार ‘तलाक’ बोलकर उसे तलाक दे दिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। पीड़िता अपने तीनों बच्चों के साथ आगरा पहुंची और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि पति इजहार (पुत्र रहीस अहमद), देवर समीर अहमद, सास फरहाना, ननद फायरा पठान और नंदोई फरहान (सभी निवासी अमन कॉलोनी, जेएम रोड, गोल गुंबद, बीजापुर, कर्नाटक) के खिलाफ BNS 85, 115(2), 351(3), दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4, और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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महिला को तीन तलाक, पति समेत 6 पर FIR:लव मैरिज के 6 साल बाद बच्चों के साथ घर से निकाला















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