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मैहर जिले में पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के एक बर्खास्त सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। ताला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। यह घटना केंद्र सरकार की ओर से 2019 में बनाए गए कानून का उल्लंघन है। ताला थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि बंदरखा निवासी तहरून निशा (46) ने लगभग तीन-चार साल पहले फतेह मोहम्मद खान (72) से निकाह किया था। फतेह मोहम्मद खान विशेष सशस्त्र बल का बर्खास्त सिपाही है। एक महीने पहले मामूली बहस के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर छोड़ दिया था। 18 अप्रैल को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई पीड़ित महिला ने बीते 18 अप्रैल को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। प्राथमिक साक्ष्य मिलने पर मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायत के बाद से ही आरोपी फरार था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लगातार तलाश के बाद, पुलिस ने सोमवार को आरोपी फतेह मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया। उसे मैहर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी फतेह मोहम्मद खान पहले विशेष सशस्त्र बल में सिपाही के पद पर कार्यरत था। हालांकि, खराब आचरण और अनुशासनहीनता के चलते उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
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मैहर में पत्नी को तीन तलाक, बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार:4 साल पहले हुआ था निकाह, आरोपी को भेजा जेल















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