मैहर में बोरिंग प्रतिबंध के उल्लंघन पर 2 वाहन जब्त:पुलिस ने मामला दर्ज किया; कलेक्टर ने 30 जून तक बोरिंग पर लगाई है रोक




मैहर जिले में बोरिंग प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ताला पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने रविवार को दो बोरिंग वाहनों को जब्त कर मशीन ऑपरेटरों और एक एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई भू-जल और पेयजल संरक्षण के लिए जारी प्रतिबंध के बावजूद अवैध बोरिंग कराए जाने के मामले में की गई। ताला थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र मिश्रा ने बताया कि इटमा हल्का के पटवारी हीरामणि तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि प्रतिबंध के बावजूद क्षेत्र में बोरिंग का काम चल रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन क्रमांक KA 51 AA 7212 और KA 07 M 6530 को जब्त कर लिया। कलेक्टर ने 30 जून तक बोरिंग पर लगाई है रोक पुलिस ने इस मामले में एजेंट रामानंद उर्फ बाबाजी पुत्र बाल्मीक पटेल, निवासी जरियारी, थाना देहात, और संबंधित मशीन ऑपरेटरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (ए) और पेयजल संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी की ओर से जारी आदेश के तहत की गई है। इस आदेश में जिले में गिरते भू-जल स्तर और पेयजल संकट को देखते हुए बोरिंग कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब हो कि मैहर जिले को ‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित किया गया है। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने कम वर्षा और भू-जल स्तर में तेजी से गिरावट के मद्देनजर यह आदेश जारी किया था। यह प्रतिबंध 21 अप्रैल से 30 जून तक प्रभावी रहेगा।



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