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बुलंदशहर में एक युवक की हत्या के चार साल पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस फैसले को प्रभावी पैरवी का नतीजा बताया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अभियुक्त जितेंद्र सिंह पुत्र वीर सिंह, निवासी ग्राम निभचाना, थाना अगौता, ने वर्ष 2022 में अकबरपुर रैना निवासी सत्यवीर सिंह के पुत्र की बलकटी से हमला कर हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में 28 मई 2022 को थाना कोतवाली नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा संख्या 453/2022 दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद 22 अगस्त 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई बुलंदशहर स्थित एडीजे/एफटीसी-02 न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सफलतापूर्वक सिद्ध किया। मंगलवार, 20 मई 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोपी जितेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष पैरवी अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार जारी रहेगी।
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युवक की हत्या का दोषी करार, उम्रकैद:4 साल पुराने मामले में 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया















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