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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत, लखनऊ की मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई एक निर्वाचित पार्षद को शपथ न दिलाए जाने के मामले में की गई है। यह मामला वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से जुड़ा है। सत्र अदालत ने ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद पर निर्वाचित घोषित किया था। हालांकि, उन्हें निर्वाचित घोषित हुए पाँच महीने बीत जाने के बाद भी अब तक शपथ नहीं दिलाई गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोर्ट द्वारा निर्वाचित घोषित पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जाती, तब तक मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज रहेंगे।
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लखनऊ मेयर के वित्तीय, प्रशासनिक अधिकार सीज:निर्वाचित पार्षद को शपथ न दिलाने पर हाईकोर्ट का आदेश















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