शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म:SC/ST एक्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई




जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने आरोपी वासिफ अंसारी को 10 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी। जानकारी के मुताबिक, सिमडेगा (झारखंड) निवासी वासिफ अंसारी ने वर्ष 2019 से दिसंबर 2023 तक युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद युवती ने कुनकुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मोबाइल बातचीत से बढ़ी थी नजदीकी पुलिस के अनुसार, 28 वर्षीय पीड़िता कुनकुरी क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर दुकान में काम करती थी। वर्ष 2018 में उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और इसी दौरान आरोपी ने प्रेम संबंध और शादी का भरोसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। जनवरी 2024 में दर्ज हुआ था केस पीड़िता की शिकायत पर 19 जनवरी 2024 को कुनकुरी थाने में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376(N) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस और अभियोजन की मजबूत पैरवी मामले की जांच एसडीओपी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी और तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील सिंह ने की। वहीं, न्यायालय में लोक अभियोजक अजीत रजक ने पैरवी की। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। महिलाओं से जुड़े मामलों में सख्ती जशपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। ऐसे मामलों में आरोपियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *