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संतकबीरनगर जिले में ईंधन की कमी को देखते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को ईंधन उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न वाहनों के लिए ईंधन की मात्रा निर्धारित की गई है। भारी वाहनों को अधिकतम 40 लीटर, हल्के वाहनों को 20 लीटर, ट्रैक्टर-ट्रॉली को 30 लीटर और मोटरसाइकिलों को 3 लीटर से अधिक ईंधन नहीं दिया जाएगा। वहीं जरीकेन में अधिकतम 15 लीटर ईंधन ले जाने की अनुमति होगी। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे पेट्रोल पंप जिले में पेट्रोल पंपों का संचालन अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही किया जाएगा। इस समय सीमा से पहले या बाद में किसी आपातकालीन सेवा को ईंधन की आवश्यकता होने पर पुलिस को सूचना देने के बाद ही आपूर्ति की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ईंधन की आपूर्ति केवल वाहनों में ही की जाएगी। किसी भी स्थिति में डिब्बे या बोतलों में ईंधन नहीं दिया जाएगा। हालांकि जरीकेन में 15 लीटर तक ईंधन रखने की अनुमति रहेगी। किसानों को दस्तावेज दिखाने पर मिलेगा डीजल किसानों को उनकी फॉर्मर रजिस्ट्री या किसान बही देखने के बाद ही डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में किसानों को डीजल देने से पहले पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा। डीएम आलोक कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी पेट्रोल पंप द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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संतकबीरनगर में ईंधन आपूर्ति को लेकर डीएम के सख्त निर्देश:जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता, बोतल और डिब्बों में नहीं मिलेगा ईंधन















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