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अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के बसावन गंज निवासी अधिवक्ता सिकंदर अली की शिकायत पर आदमपुर थाने में तैनात सिपाही मोहम्मद शकील अहमद के खिलाफ अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिपाही पर चार लाख रुपये उधार लेकर वापस नहीं करने का आरोप है। अधिवक्ता सिकंदर अली ने बताया कि सिपाही मोहम्मद शकील अहमद मूल रूप से हरियाणा के पलवल का निवासी है। वह वर्ष 2025 में नगर कोतवाली क्षेत्र की मछरट्टा चौकी पर तैनात था, तभी सिकंदर अली से उसकी जान-पहचान हुई। आरोप है कि शकील अहमद ने नौगावां सादात थाने में तैनात एक सिपाही की बहन की शादी में आर्थिक मदद का हवाला देकर चार लाख रुपये उधार मांगे थे। अधिवक्ता ने भरोसा कर यह रकम सिपाही को दे दी। बाद में सिपाही का तबादला आदमपुर थाने में हो गया। अधिवक्ता का आरोप है कि रुपये मांगने पर सिपाही लगातार टालमटोल करता रहा। सिकंदर अली ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सिकंदर अली ने आरोप लगाया कि डीआईजी कार्यालय में शिकायत देने के दौरान सीओ सदर अभिषेक यादव ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उल्लेखनीय है कि सिपाही शकील अहमद के खिलाफ पहले भी एक अन्य अधिवक्ता लारेब अली ने डेढ़ लाख रुपये लेकर वापस न करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीओ सिटी अभिषेक यादव ने बताया कि अदालत के आदेश पर सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए अभद्र व्यवहार के आरोपों को निराधार बताया।
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सिपाही पर 4 लाख रुपये न लौटाने का आरोप:अमरोहा नगर में अधिवक्ता की शिकायत पर अदालत के आदेश से FIR दर्ज
















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