भास्कर न्यूज |जामताड़ा विवाहिता के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने शनिवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी लालू बाउरी को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। वहीं धारा 324(2) में 6 माह का कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश भी दिया गया। मामला नाला थाना कांड संख्या 64/2025 से जुड़ा है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता अपने दो बच्चों के साथ घर में सो रही थी। उसका पति मजदूरी के सिलसिले में दूसरे राज्य गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी रात के अंधेरे में घर में घुस गया और विवाहिता के साथ न दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसका गला दबाने का प्रयास किया तथा कपड़े भी फाड़ दिए।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया।
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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा













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