रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने दो सरकारी शिक्षकों के तबादले को दंडात्मक कार्रवाई मानते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने 19 जनवरी 2026 को जारी तबादला आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थियों की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि केवल शिकायतों के आधार पर किसी शिक्षक का दूसरे जिले में तबादला करना उचित नहीं है। मामला देवघर के प्लस-2 शिक्षकों सुशील कुमार यादव और श्रीकांत मंडल से जुड़ा है। उच्च शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों का स्थानांतरण क्रमशः बोकारो और गोड्डा कर दिया था।
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दो सरकारी शिक्षकों के तबादले को दंडात्मक कार्रवाई मानते हुए हाईकोर्ट ने किया रद्द










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